मिनी Constitution किसे कहते हैं ( Mini Constitution Kise Kahate Hain ) ?
42वें संविधान संशोधन को ‘ लघु संविधान ‘ के रूप में जाना जाता है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में बड़े – बड़े बदलाव किए गए थे। इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है।
विश्व के अन्य देशों के संविधान की तरह बदलती परिस्थिति और समय को देखते हुए भारतीय संविधान में भी संशोधन करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन करने का प्रावधान है।
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका ( South Africa ) के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गाँधी के समय में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था।
42वां संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। इस संविधान संशोधन में न्यायपालिका के सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को छीनकर सांसद को दे दिया गया था।
42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के अधिकार को सिमित कर दिया गया है। इस संविधान संशोधन के पहले सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित थी। इस संविधान संशोधन में बताया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होगा।