वर्तमान में नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार ( 6 Maulik Adhikar ) दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका ( USA ) से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 – 35 में किया गया है। आज हम इन्ही मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे।
भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। किंतु 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा सम्पति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब सम्पति का अधिकार एक विधिक अधिकार है।
1. समानता का अधिकार ( Right to equality ) – समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है।
2. स्वतंत्रता का अधिकार ( Right to freedom ) – स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार ( Right against exploitation ) – शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ( Right to freedom of religion ) – धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है।
5. संस्कृति व शिक्षा सम्बंधित अधिकार ( Cultural & educational right ) – संस्कृतिव शिक्षा सम्बंधित अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( Right to Constitutional remedies ) – संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है।
मौलिक अधिकार से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ( FAQ ) :-
1. मौलिक अधिकार कितने हैं ?
Ans – मौलिक अधिकार 6 हैं।
2. मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है ?
Ans – मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
3. मौलिक अधिकार को English में क्या कहते हैं ?
Ans – मौलिक अधिकार को English में Fundamental Rights कहते हैं।
4. मौलिक अधिकार किसे कहते हैं ?
Ans – मौलिक अधिकार नागरिकों को जीवनयापन के लिए संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार होता है।। मौलिक अधिकार के द्वारा नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं का विकास होता है।
5. मौलिक अधिकार कब लागू हुआ था ?
Ans – 26 January 1950
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